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आर्टिकल 370 क्या है? जानिये आर्टिकल 370 से जुड़ी कुछ बातें

जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक ऐसा स्थान है जहां की हरी-हरी वादियां, वहां का पानी ,वहां का हर एक स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आज हम आपको उसी जम्मू कश्मीर से जुड़ी 370 के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। जो आप अपने जनरल नालेज के लिए पढ़ सकते हैं एवं औरों को भी बता सकते हैं। 

आर्टिकल 370 भारत के जम्मू कश्मीर में वर्ष 1947 में प्रभाव में आया। भारत को तो 1947 में आजादी मिल गया था मगर उस वक्त जम्मू कश्मीर में एक शासक थे जिनका नाम था राजा हरि सिंह यह राजा हरि सिंह अपने इलाके यानी जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के बंधन में नहीं बांधना चाहते थे। जिस कारण भारत का एक अंश होते हुए भी भारतीय संविधान के सारे नियमों से वंचित होकर रह गया। 

जिसका परिणाम आगे चलकर वहां के लोगों को भुगतना पड़ा। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सेना के साथ आजाद कश्मीर सेना के साथ मिलकर कश्मीर के भूमि पर आक्रमण कर दिया और वहां के आधे हिस्से को हथिया लिया।

धारा 370 के लागू होने के बाद से राज्य की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई थी। कश्मीर क्षेत्र में लोगों का जीवन हमेशा से ही दयनीय रहा था। इस जगह पर हमेशा आतंकी हमला होता था। धारा 370 को शेख अब्दुल्ला ने वर्ष 1947 में तैयार किया था। अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा नियुक्त किया गया था।

अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से रद्द करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली गई थी। अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 ने एक साथ कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों के लिए कानूनों का एक अलग सेट लागू होता होगा। भारतीय संसद राज्य में केवल वित्त, रक्षा, संचार और विदेशी मामलों से संबंधित कानूनों का प्रयोग कर सकती है। इसके लिए अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता थी। जम्मू और कश्मीर के निवासियों ने संपत्ति के स्वामित्व की बात करते हुए, नागरिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों का पूरी तरह से अलग कानून का स्वाद लिया। राज्य द्वारा लागू कानूनों के अनुसार, देश के अन्य हिस्सों से भारतीय नागरिकों को जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने के अधिकार से वंचित किया गया था।


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के लाभ यहाँ अनुच्छेद 370 के फायदों पर एक नज़र डालते हैं: 

1) जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए अनुच्छेद 370 फायदेमंद है। राज्य अपने स्थानीय नागरिकों के हित को प्राथमिकता देता है। राज्य में कम प्रतिस्पर्धा है और इसके नागरिकों के लिए अधिक अवसर हैं। 

2) जम्मू और कश्मीर अपने स्थानीय हस्तकला वस्तुओं का दावा करता है। इस राज्य की सरकार ने अपनी संस्कृति और स्थानीय व्यवसायों को जीवित रखा है। इसने विदेशी ब्रांडों पर हमेशा स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित किया है। यही कारण है कि राज्य में कई स्थानीय ब्रांड चल रहे हैं। इसका मतलब है अधिक काम, अधिक विकास के अवसर और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी आय। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का नुकसान यहाँ अनुच्छेद 370 के नुकसान पर एक नज़र :-

1) जम्मू-कश्मीर राज्य का विकास देश के अन्य हिस्सों जितना नहीं हुआ है। यह विशेष रूप से सच है जब हम यहां चिकित्सा सुविधाओं को देखते हैं। राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। 2) जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था कमजोर है क्योंकि केंद्र को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। इससे राज्य में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। यहां आतंकवाद एक बड़ी चिंता है और इससे लड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है।

 3) केंद्र से अलग होने के कारण राज्य में भ्रष्टाचार अधिक है। जम्मू-कश्मीर सरकार पर कोई नजर नहीं है। यह अपने स्वयं के कानून बनाता है और अपनी सुविधा के अनुसार काम करता है। 

4) अनुच्छेद 370 ने राज्य में शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन को रोक दिया। यही कारण है कि छात्रों को दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 

5) बाहरी लोग J & K में व्यवसाय स्थापित नहीं कर सकते हैं। पेशेवर और उद्योगपतियों को यहां बसने की अनुमति नहीं है। यह राज्य की वृद्धि और विकास में एक बड़ी बाधा है।

 6) यह प्रावधान प्रकृति में महिलाओं के विरोधी है। इसने राज्य में चरम लिंग पूर्वाग्रह को जन्म दिया है।

जम्मू और कश्मीर के निवासियों को अब इस बात का डर है कि कहीं अनुच्छेद 370 के उन्मूलन से उनके स्थानीय व्यवसाय में कोई बाधा न आए क्योंकि अगर बाधा आया तो फिर यह बाधा तूफान की  तरह उनकी आजीविका के लिए खतरा हो सकता है। इस बड़े फैसले का पालन करने की संभावना के साथ-साथ उन बदलावों को अपनाना भी जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए चिंता का कारण है। उनकी चिंताएं वास्तविक हैं। हमें उम्मीद है कि इसके बाद स्थान की स्थिति में सुधार होगा।


Author

Raj Bardhan Singh

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